मारपीट मामले में बखरी ACJM रविन्द्र कुमार ने सुनाई सजा
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मारपीट मामले में बखरी ACJM रविन्द्र कुमार ने सुनाई सजा

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18 साल बाद अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी पाया 

GAURAV KUMAR

BAKHRI/ BEGUSARAI : मारपीट के एक मामले में बखरी सिविल कोर्ट के ACJM रवीन्द्र कुमार की अदालत ने शुक्रवार को सजा सुनाई। यह केस बखरी थाना कांड संख्या- 53/05 जीआर -1116/05 के तहत साल 2005 में दर्ज किया गया था। राज्य बनाम जगधर शर्मा वगैरह वाद में सुनवाई के बाद ACJM कोर्ट ने अभियुक्तों को सजा सुनाई। इस मुकदमा में 18 साल बाद फैसला आया है।




 न्यायालय के द्वारा इस वाद के नामजद अभियुक्त रामपुर निवासी जगधर शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, अशोक शर्मा, सीताराम शर्मा, विनोद शर्मा एवं चंडी शर्मा  को धारा 323 भारतीय दंड विधान के तहत दोषी पाया है। सजा के बिंदु पर प्रोबेशन ऑफ ऑफेन्डर्रस एक्ट का लाभ दिया गया है। 
इस केस में अभियोजन की ओर से अभियोजन पदाधिकारी (SDPO) अजय कुमार गुप्ता ने तीन गवाहों की गवाही न्यायालय में करवायी थी। केस के सूचक रामपुर निवासी विश्वेश्वर शर्मा थे।

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