Bihar: नीतीश कैबिनेट ने 14 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, राज्य के सभी सेंट्रल जेलों में नियुक्त होंगे साइकोलॉजिस्ट
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Bihar: नीतीश कैबिनेट ने 14 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, राज्य के सभी सेंट्रल जेलों में नियुक्त होंगे साइकोलॉजिस्ट

THN Network


पटना
. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में कैबिनेट ने 14 एजेंडे पर अपनी सहमति दी. कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने पैक्सों के प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की है. निर्णय के अनुसार, अब पैक्स या व्यापार मंडल समय शत प्रतिशत की आपूर्ति करते हैं तो पूर्व में दिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि से तीन गुणा अधिक मिलेगी. इस प्रस्ताव पर बिहार कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. इसके साथ ही राज्य के सभी सेंट्रल जेलों में एक साइकोलॉजिस्ट की बहाली के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया है.

बता दें कि पैक्स और व्यापार मंडल और सहकारी संस्थाओं को सीएमआर चावल की आपूर्ति के आधार पर पूर्व से दिए जा रहे हैं. प्रबंधन की अनुदान राशि को खरीद विपणन मौसम 2022-23 से 10 रुपये, क्विंटल से बढ़कर प्रोत्साहन के रूप में 30 जून तक शत-प्रतिशत आपूर्ति करने पर 30 रुपये प्रति क्विंटल, 31 जुलाई तक 25 रुपये और इसके बाद 7त्न सीएमआर आपूर्ति करने पर 20 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अनुदान की राशि स्वीकृत का प्रस्ताव मंजूर किया है.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत सात सिंचाई अंचल पदाधिकारी को बिहार राजस्व सेवा के मूल कोटि के पद राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में सेवा समायोजन की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा बिहार कैबिनेट ने बिहार के जेलों में बंद मानसिक रूप से बीमार कैदियों को विशेष चिकित्सा सुविधा देने के लिए आठ जेलों बक्सर, गया, बेउर पूर्णिया मोतिहारी विशेष करा भागलपुर, सेंट्रल जेल भागलपुर और सेंट्रल जेल मुजफ्फरपुर में मनोचिकित्सकों के आठ पदों का सृजन किया गया है.

इसके साथ ही सरकार द्वारा राज्य के मुख्य उड्डयन प्रशिक्षक सिविल विमान निदेशालय के शिव प्रकाश को 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है. उनके रिटायरमेंट की तिथि तारीख 31 अक्टूबर 2023 के बाद इस पद पर संविदा के आधार पर अगले एक वर्ष तक नियमित पदस्थापन नियोजन होने तक नियोजन करने की मंजूरी दी गई है. बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 के गठन को भी मंजूरी दी गई है.

निर्वाचन कार्य के दौरान चुनावकर्मी और सुरक्षाकर्मी की मृत्यु और स्थायी अपंगता में देय अनुग्रह अनुदान से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के फैसले को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत करने पर स्वीकृति. उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में भी मिलेगा. मृत्यु पर 30 लाख और अपंगता पर 15 लाख मिलेगा.


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