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पटना: प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के संबंध में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय का बिहार में कोई असर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के एक मामले पर निर्णय सुनाते हुए प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बीटीसी योग्यता को ही अनिवार्य बताया था।
उस निर्णय के बाद बिहार के बीएड योग्यता वाले अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी को देखते हुए बीपीएससी (बिहार लोक सेवा आयोग) के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर बताया कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा निर्धारित समय पर ही आयोजित होगी।
कोई रोक नहीं
शिक्षक भर्ती परीक्षा पर किसी तरह की रोक नहीं है और बीपीएससी की इस शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की कोई योजना भी नहीं है। आयोग की ओर से शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 24 से 26 अगस्त तक सभी जिला मुख्यालयों में दो पालियों में निर्धारित है। प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया कि शिक्षक भर्ती नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी को तीन बार ही परीक्षा में भाग लेने की अनुमति है। महत्वपूर्ण यह कि अगर कोई अभ्यर्थी इस परीक्षा में आनलाइन आवेदन करते हैं और परीक्षा में शामिल होने के बाद यदि ओएमआर शीट में उत्तर नहीं भी दर्ज करते हैं, तब भी वैसे अभ्यर्थियों एक परीक्षा अवसर की गणना की जाएगी।
अर्थात परीक्षा का एक अवसर खत्म हो जाएगा। आयोग की ओर से ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के प्रक्रिया आरंभ की गई है। कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के समय अद्यतन फोटो अपलोड करने के समय अन्य व्यक्ति का फोटो दर्ज हो गया है।
ऐसे अभ्यर्थियों को गलत फोटो को बदल अपनी अद्यतन फोटो अपलोड करने का अवसर आयोग ने दिया है। इसके लिए आयोग की वेबसाइट पर 18 से 20 अगस्त के बीच एक लिंक दिया जाएगा। इस लिंक के माध्यम से फोटो में सुधार कर सकते हैं। इसके बाद कोई अवसर नहीं मिलेगा।