THN Network
GAURAV KUMAR
BAKHRI/ BEGUSARAI : बखरी सिविल कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के एक अभियुक्त को दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सोमवार को बखरी व्यवहार न्यायालय के ACJM रवीन्द्र कुमार ने बखरी थाना कांड संख्या 08/2002 जीआर 183/02 राज्य बनाम विनोद खलिफा मामले में यह सजा सुनाई है।
21 साल पुराने मामले में ट्रायल पूरा होने और अंतिम बहस के बाद अभियुक्त विनोद खलीफा को आर्म्स एक्ट का दोषी पाया और सजा सुनाई। अभियुक्त विनोद खलिफा पे रूस्तम खलिफा बखरी नगर क्षेत्र के ग्राम मीरकलापुर का रहने वाला है। घटना 22 जनवरी 2002 की है, जिसमें अभियुक्त के घर से एक लोडेड कट्टा एवं एक .315 का कारतूस बरामद किया गया था। इस दौरान अभियोजन की ओर से अभियोजन पदाधिकारी सीनियर ग्रेड अजय कुमार गुप्ता ने कुल चार गवाहों की गवाही न्यायालय में करवाई। उभय पक्षों को सुनने के बाद एसीजेएम श्री कुमार ने धारा 25(1-b)a में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2500 जुर्माना तथा धारा 26(1) आर्म्स एक्ट में ढाई वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 जुर्माना किया है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रमोद कुमार ने पैरवी की।