बिहार में मछली तालाब पर 70% तक सब्सिडी का ऑफर
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बिहार में मछली तालाब पर 70% तक सब्सिडी का ऑफर


  

कम लागत में अच्छा मुनाफा देने वाले ग्रामीण व्यवसायों में मछली पालन काफी फेमस होता जा रहा है. अब किसान खेतों के बीच तालाब बनवाकर खेती के साथ-साथ मछली पालन कर रहे हैं, जिससे आमदनी तो बढ़ी ही है, साथ ही गांव में रोजगार के अवसर भी बढ़ते जा रहे हैं. भारत में मछली पालन के लिये पारंपरिक और आधुनिक दोनों तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है. कम जमीन वाले किसान और ग्रामीण लोग कम जगह में ही हेचरी लगाकर मछलियों का उत्पादन लेते हैं.


वहीं कुछ किसान खेतों के बीच तालाब बनवाकर मछली पालन (Fish Farming in India) करते हैं. इसके लिये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PM Matsya Sampada Yojana) के तहत सब्सिडी की सुविधा भी दी जाती है. इसी कड़ी में राज्य सरकारें भी किसानों और पशुपालकों को बढ़-चढ़कर प्रोत्साहन दे रही है. अब इसी कड़ी में बिहार सरकार (Department of Animal and Fisheries Resources (Fisheries) भी राज्य में जल कृषि यानी मछली पालन को बढ़ाना देने के लिये तालाब निर्माण की कुल इकाई लागत पर 70% तक सब्सिडी (Subsidy on Fish Pond) की सुविधा प्रदान कर रही है. 


मछली पालन के लिये सब्सिडी

बिहार पशु और मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा सात निश्चय-2 (Saat Nischay-2) के तहत मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना- 2022-23 के तहत मछली पालन के लिये तालाब निर्माण पर आर्थिक अनुदान दिया जा रहा है.


एक हेक्टेयर में 2 तालाब निर्माण के लिये अधिकतम इकाई लागत 8 लाख 80 हजार रुपये, 4 तालाब निर्माण के लिये अधिकतम इकाई लागत 7 लाख 32 हजार रुपये और एक तालाब के निर्माण के साथ-साथ भूमि विकास के लिये 9 लाख 69 हाजर रुपये का अनुदान दिया जा रहा है.

एक हेक्टेयर में तालाब बनवाने की अधिकतम इकाई लागत पर एससी-एसटी और पिछड़ा वर्ग के लिये 70% तक अनुदान, सामान्य वर्ग के किसानों को 50% सब्सिडी और व्यक्तिगत उद्यमी के लिये 30% तक अनुदान दिया जायेगा.


आवश्यक दस्तावेज

किसान या किसान समूहों की तरफ से प्रमाणित पासपोर्ट साइट फोटो


किसानों का आधार कार्ड

किसानों का पैन कार्ड

किसान का भूस्वामी पत्र

खेत का लीज इकरारनामा

किसान का जाति प्रमाण पत्र

समूह में काम करने के लिये  सहमति पत्र

उद्यमी लाभार्थियों का प्रमाणित निबंधन प्रमाण पत्र

पिछले तीन साल का आयकर रिटर्न और जीएसटी आदि

यहां करें आवेदन

बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना (Integrated Chaur Vikas Yojna) के तहत तालाब निर्माण पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिये बिहार मत्स्य निदेशालय के ऑफिशियल पोर्टल fishries.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं.


बता दें कि किसानों से आवेदन सिर्फ 18 अकटूबर 2022 तक  ही प्राप्त किये जायेंगे.

इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिये https://state.bihar.gov.in/ahd/citizenHome.html पर भी विजिट कर सकते हैं.

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