डायन का आरोप लगाकर 20 साल पूर्व हत्या करने वाले शख्स को मंझौल कोर्ट ने दोषी करार दिया
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डायन का आरोप लगाकर 20 साल पूर्व हत्या करने वाले शख्स को मंझौल कोर्ट ने दोषी करार दिया

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उम्रकैद या फांसी? सजा के बिंदु पर सुनवाई 30 मार्च को


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MANJHAUL/BEGUSARAI : 20 साल पहले डायन होने का आरोप लगाकर महिला को निर्वस्त्र कर मारने-पीटने और हत्या कर देने के सनसनीखेज मामले में ADJ मंझौल कोर्ट ने अभियुक्त रामानंदन को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 30 मार्च को सुनवाई के बाद अदालत फैसला सुनाएगी। हालांकि दो अन्य आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है। 
बृहस्पतिवार को इस चर्चित मामले में ADJ मंझौल दिनेश कुमार प्रधान की अदालत में सुनवाई पूरी हो गई। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक (APP) राकेश कुमार ने कुल सात गवाहों की गवाही करवाई। वहीं बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता रामानंदन चौधरी ने बहस की। मामले में गवाहों की गवाही, अदालत के रिकॉर्ड में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, पुलिस की चार्जशीट और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ADJ श्री प्रधान ने घटना के मुख्य अभियुक्त रामानंदन पासवान को IPC की धारा 302, 149/354, और 3/4 डायन एक्ट के तहत घटना का दोषी माना है। अब 30 मार्च को सजा के बिंदु पर कोर्ट में सुनवाई होगी और सजा का ऐलान होगा। वहीं इस घटना के दो अन्य आरोपी रामाशीष पासवान व अजय पासवान को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने रिहा करने का आदेश सुनाया। 
मामले के अनुसार चेरियाबरियारपुर थाना अंतर्गत ठाठा गांव में साल 2004 में एक दिन अभियुक्त रामानंदन पासवान ने चेरियाबरियारपुर थाना कांड संख्या - 103/2004 की सूचिका धनेशरी देवी पर डायन का आरोप लगाकर पहले उसके बाल मुंडवाए और फिर उसे निर्वस्त्र कर मारते-पीटते पूरे गांव में घुमाया और जब वह मरनासन्न हालत में पहुंच गई तो उसे उसके घर के सामने फेंक दिया। पुलिस को जब घटना की जानकारी मिली तो पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया और उसके बयान दर्ज किए। कुछ दिन बाद ही महिला की मौत हो गई। 

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