बिहार में पंचायत उपचुनाव का ऐलान, आचार संहिता लागू
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बिहार में पंचायत उपचुनाव का ऐलान, आचार संहिता लागू

THN Network 


BIHAR: बिहार पंचायत उपचुनाव (Bihar Panchayat By-election) की तारीख की घोषणा हो गई है। पंचायत उपचुनाव के लिए 25 मई को वोटिंग होगी। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा है। अधिसूचना के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बिहार भर में जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, पंच के कुल 3522 पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे।

27 मई को होगी काउंटिंग

पंचायत उपचुनाव के लिए जारी शेड्यूल के अनुसार, 2 मई को सूचना का प्रकाशन होगा। नामांकन 3 मई से लेकर 9 मई तक लिया जाएगाI नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 10 से 12 मई तक होगी। नाम वापसी की अंतिम तारीख 15 मई है। वहीं, मतदान की तिथि 25 मई है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराये जाएंगे। मतगणना 27 मई को होगा। मतगणना प्रखंड मुख्यालय में संपन्न कराए जाएंगे।

27 मई तक लागू रहेगी आचार संहिता

राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया है कि आज 26 तारीख से ही रिक्ति वाले निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मतगणना की समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। पंचायत उपचुनाव में ग्राम पंचायत के सदस्य, मुखिया, ग्राम कचहरी पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्यों के खाली पदों के लिए चुनाव होंगे।

पटना जिले में 150 पदों के लिए होंगे चुनाव

पटना जिले की बात करें तो मुखिया के पांच खाली पदों के लिए चुनाव होंगे, ग्राम पंचायत सदस्य के 11, ग्राम कचहरी पंच के 134 यानी कुल 150 पदों के लिए चुनाव होंगे। राज्य में 2021 के पंचायत आम चुनाव के बाद यह पहला उपचुनाव है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा जहां पर उपचुनाव कराया जाना है, वहां के लिए वर्ष 2023 की भारत सरकार द्वारा जारी अंतिम मतदाता सूची के आधार पर मतदाता सूची तैयार की गई है। 


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