PATNA HIGH COURT ने बेगूसराय सेंट्रल कोपरेटिव बैंक के बोर्ड को बहाल करने का दिया आदेश, बोर्ड के फैसले को ठहराया सही
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PATNA HIGH COURT ने बेगूसराय सेंट्रल कोपरेटिव बैंक के बोर्ड को बहाल करने का दिया आदेश, बोर्ड के फैसले को ठहराया सही

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BINOD KARN


BEGUSARAI: PATNA HIGH COURT 

ने आज 10 जनवरी को बेगूसराय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के आमसभा के फैसले सही ठहराते हुए पुनः बोर्ड को बहाल करने का आदेश दिया है। बेगूसराय वासियों की यह बड़ी जीत मानी जा रही है, जबकि प्रबंध निदेशक ललन शर्मा एवं उनके समर्थकों और सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों की बड़ी हार बताई जा रही है। बिहार राज्य किसान सभा के महासचिव अशोक प्रसाद सिंह ने बिहार सरकार एवं सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव से मांग किया है कि सहकारिता विभाग बिहार सरकार की प्रतिष्ठा गिराने वाला जिला सहकारिता पदाधिकारी बेगूसराय को अविलंब बर्खास्त कर कठोर कारवाई करे। बिहार राज्य किसान सभा की ओर से उन्होंने बेगूसराय के सभी पैक्स अध्यक्षों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहा है कि क्योंकि उनके बूते ही इतनी बड़ी जीत हुई है और भ्रष्टाचार पर बड़ा लगाम लगा है। 

गौरतलब हो कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बेगूसराय की विगत आमसभा ने अपने प्रबंध निदेशक ललन शर्मा को जो जिला सहकारिता पदाधिकारी बेगूसराय भी हैं को सर्वसम्मति से प्रबंध निदेशक पद से विरमित कर दिया था। उसके भ्रष्टाचार का सबूत सहित कई आवेदन डीएम बेगूसराय और प्रधान सचिव सहकारिता विभाग बिहार सरकार को मिलकर दिया था। डीएम बेगूसराय के समक्ष भूख हड़ताल एवं धरना भी दिया गया, परंतु बिहार के सहकारिता विभाग के अधिकारी ललन शर्मा के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय उसके पक्ष में खड़ा होकर आमसभा के फैसले को ही निरस्त कर दिया। इतना ही नहीं बेगूसराय जिला को दंडित करने एवं अपमानित करने के लिए सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक बेगूसराय के बोर्ड को ही भंग कर दिया। अपने भ्रष्ट पदाधिकारी के पक्ष में पूरा विभाग एक पैर पर खड़ा हो गया, मगर आज न्याय की जीत हुई।


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