राज्य या देश से अस्थायी प्रवास की स्थिति में भी की जाएगी गणना: DM रोशन कुशवाहा
Ad Place!

राज्य या देश से अस्थायी प्रवास की स्थिति में भी की जाएगी गणना: DM रोशन कुशवाहा

THN Network (BINOD KARN)


BEGUSARAI: DM सह प्रधान गणना पदाधिकारी, बेगूसराय रोशन कुशवाहा ने 9 जनवरी को नगर निगम, बेगूसराय के वार्ड संख्या-35 एवं 01 में बिहार जाति आधारित गणना, 2022 अंतर्गत प्रथम चरण के कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने गणना हेतु तैयार नजरी नक्शा के अवलोकन के साथ ही भवन नंबरीकरण एवं मकान सूचीकरण से संबंधित कार्यों का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने पर्यवेक्षकों एवं प्रगणकों सहित अन्य संबंधित पादधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने स्थानीय नागरिकों से भी बातचीत की तथा बिहार जाति आधारित गणना कार्यों में आवश्यक सहयोग प्रदान करने की अपील की। 

बताते चलें कि प्रथम चरण का कार्य 07 जनवरी से 21 जनवरी, 2023 तक निर्धारित है जिसके अंतर्गत भवन नंबरीकरण एवं मकान सूचीकरण से संबंधित कार्य आदि किया जाना है। इस अवसर पर अपर समाहर्ता राजेश कुमार सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, बेगूसराय मनोज कुमार, उप नगर आयुक्त राजीव कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी अनीश कुमार, जिला जन संपर्क पदाधिकारी भुवन कुमार सहित सभी संबंधित पर्यवेक्षक एवं प्रगणक आदि मौजूद थे। 


इससे पूर्व जिला पदाधिकारी ने कहा कि जाति आधारित गणना कार्य एक वृहद कार्यक्रम है। इसकी प्रारंभिक उपलब्धि अपेक्षा के अनुरूप है। उन्होंने सभी चार्ज पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों को गणना कार्य में लापरवाही बरतने तथा कर्तव्य से अनुपस्थित कर्मियों के बारे में प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश ताकि ऐसे कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि बिहार जाति आधारित गणना, 2022 जिला प्रशासन हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता वाला कार्य है, जिसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाशत नहीं की जाएगा। DM ने कहा कि सभी चार्ज पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों, वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत जाति आधारित गणना कार्य का नियमित अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया है। जिला जाति आधारित गणना कोषांग को बिना किसी त्रुटि के गणना कार्य ससमय सम्पन्न कराने हेतु सजग रहने का निदेश दिया गया है।

DM ने कहा कि प्रथम चरण के दौरान प्रत्येक भवन एवं मकान चाहे, वो पूर्ण आवासीय हों, आंशिक आवासीय हो या गैर आवासीय हों, का भ्रमण गणना कर्मियों द्वारा किया जाएगा तथा इनका स्पष्ट अंकन प्रगणक द्वारा नजरी नक्शे में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी पर्यवेक्षकों एवं प्रगणकों को समुचित प्रशिक्षण दिया जा चुका है अतः सभी पर्यवेक्षक सुनिश्चित करेंगे कि गणना / उप गणना ब्लॉक का अच्छी तरह गाइडलाइन के अनुसार, त्रुटिरहित सीमांकन एवं गणना का कार्य करेंगे। इसी प्रकार प्रगणक अपने आवंटित क्षेत्र का नजरी नक्शा तैयार करने के क्रम में यह सुनिश्चित हो लेंगे कि कोई मकान छूटा नहीं है एवं न ही अगल-बगल के गणना ब्लॉक की ओवरलैपिंग हुई है। उन्होंने कहा प्रगणक सुनिश्चित हो लेंगे कि भवन संख्या एवं परिवार क्रम का कॉलम त्रुटिरहित तरीके से भरा हो। जाति आधारित गणना के दौरान आर्थिक स्थिति के सर्वेक्षण का भी प्रयास किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण की गणना में कुल 09 प्रकार के प्रपत्र भरे जाने हैं। मकान नम्बरीकरण के उपरांत संक्षिप्त मकान सूची को तैयार किया जाना है। संक्षिप्त मकान सूची से संबंधित प्रपत्र में मकान सूचीकरण एवं नम्बरीकरण के समय परिवारों की मकान सूचना संकलित की जानी है। इस सूचना के आधार पर मकान गणना के कार्य में घर-घर जाकर गणना का कार्य किया जायेगा, ताकि कोई परिवार या घर गणना के कार्य में नहीं छूटे। संक्षिप्त मकान सूची में कुल तीन भाग हैं भाग-1 में गणना क्षेत्र के पहचान संबंधित विवरण को लोकेशन कोड के साथ भरा जाना है। इस प्रपत्र के भाग-2 में नियमित वासों में रहने वाले परिवारों एवं भाग-3 में अनियमित वासों में रहने वाले परिवारों/व्यक्तियों का सूचीकरण किया जाएगा।


सभी प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को निर्धारित परिचय-पत्र के साथ ही क्षेत्र में जाने का निर्देश दिया गया है ताकि कोई अनधिकृत व्यक्ति इस प्रक्रिया में शामिल न हो सके और सामान्य जन से परिचय-पत्र के आधार पर कर्मियों को कार्य करने में सहयोग प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि सभी प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के पास सभी तरह का प्रपत्र एवं गणना किट उपलब्ध रखने का भी निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही गणना कार्य के दौरान प्रत्येक निवासी से आदरपूर्वक एवं सम्मान से वार्ता करने का निर्देश दिया गया है ताकि गणना कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके ।

DM ने बताया कि पंचायत / शहरी निकायों के वार्डों को गणना हेतु प्रारंभिक इकाई ( गणना ब्लॉक) माना गया है अर्थात वार्ड को गणना ब्लॉक के रूप में घोषित किया गया है। गणना का कार्य वार्डवार (शहरी एवं ग्रामीण) की जानी है तथा आँकड़ों का संग्रहण डिजिटल मोड में होना है। लगभग 700 आबादी का कार्य एक प्रगणक को सौंपा गया है। प्रत्येक पंचायत या नगर पालिका या नगर निकाय में यदि किसी वार्ड की आबादी 700 से कम होगी तो वहाँ एक प्रगणक और 700 से अधिक होने पर क्रमशः उप गणना ब्लॉक बनाते हुए प्रगणकों की नियुक्ति की गई है। एक प्रगणक को एक ही गणना ब्लॉक/उप गणना ब्लॉक में लगाया जाना है। प्रत्येक छः प्रगणकों पर एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जानी है। पर्यवेक्षक प्रगणक से उच्च स्तर के कर्मी हैं। ये सभी चार्ज अधिकारी द्वारा नियुक्त हैं। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य के सभी व्यक्तियों का जाति आधारित गणना किया जाना है, चाहे वो किसी भी जाति या संप्रदाय के हो। गणना के समय बिहार के वैसे निवासी जो किसी कारणवश राज्य या देश से अस्थायी प्रवास की स्थिति में हों, उनकी भी गणना की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में प्रपत्रों अथवा मोबाइल ऐप में उप जाति की प्रविष्टि नहीं की जायेगी। जिले में गणना कार्य हेतु 7,826 प्रगणक एवं 1,376 पर्यवेक्षक, 18 सहायक चार्ज अधिकारी, 24 चार्ज अधिकारी 24 वरीय प्रभारी पदाधिकारी के साथ-साथ फील्ड ट्रेनर / मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं।

Post a Comment

Previous Post Next Post
Your Advertisement can come here!