Gaurav Kumar
BAKHRI/ BEGUSARAI : आर्म्स एक्ट के एक मामले में बखरी व्यवहार न्यायालय के ACJM रवीन्द्र कुमार ने शुक्रवार को ललन महतो नाम के अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने बखरी थाना कांड संख्या 17/02, GR 504/02 के अभियुक्त करकौली निवासी भागवत महतो के पुत्र ललन महतो उर्फ लालो महतो को 25 (B-1)(A) आर्म्स एक्ट में दो वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार जुर्माना तथा 26 आर्म्स एक्ट में तीन साल की सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपया जुर्माना की सजा सुनाई है। इस वाद में अभियोजन पक्ष के ओर से SDPO अजय कुमार गुप्ता ने कुल सात गवाहों की गवाही न्यायालय में करवायी। सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया था। वही मुदालय की ओर से अधिवक्ता राजकुमार ने पैरवी की। बताते चलें कि यह वाद स्पीडी ट्रायल की सूची में शामिल था जिसका निष्पादन किया गया।