अब पेड़ लगाने के लिए भी पैसा दे रही सरकार, यहां आवेदन करके उठालें लाभ
Ad Place!

अब पेड़ लगाने के लिए भी पैसा दे रही सरकार, यहां आवेदन करके उठालें लाभ

  


किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृषि के साथ-साथ पशु पालन, मुर्गी पालन और मछली पालन जैसे कामों से भी जोड़ा जा रहा है. कई राज्य सरकारें खेती के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का भी काम कर रही हैं. इसके लिए किसानों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे हरियाली के साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ाई जा सके. इसी कड़ी में बिहार सरकार ने भी राज्य में कृषि-वानिकी अन्य प्रजाति योजना चलाई है, इस योजना का लाभ लेकर किसान व्यावसायिक पौधे लगा सकते हैं और साथ में सब्जियों की अंतरवर्तीय खेती करके दोगुना आमदनी अर्जित कर सकते हैं.


क्या है कृषि-वानिकी अन्य प्रजाति योजना 

बिहार में हरियाली के साथ किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना चलाई जा रही है. इसके तहत महोगनी, पोपलर, सागवान जैसे तमाम व्यावसायिक पेड़ लगाने के लिए सरकार 10 रुपये प्रति पौधा उपलब्ध करवाया जाता है, हालांकि पौधों की संख्या पूरी तरह से किसान पर निर्भर करती है. पौधा लगाने के बाद किसान को 3 साल तक इसकी देखभाल करनी होती है. खेत में 50% पौधों के संरक्षण के लिए सरकार 60 रुपये प्रति पौधा के हिसाब से आर्थिक अनुदान देती है. ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पूरे बिहार में चलाई जा रही है.

पात्रता की शर्तें

अब बिहार में हरियाली फैलाने का जिम्मा किसानों को सौंप दिया गया है. मौसम की अनिश्चितताओं के बीच जब फसल खराब हो जाये तो इन पेड़ों से किसानों अच्छा पैसा कमा सकते हैं. इतना ही नहीं, इन पेड़ों के बीच खाली पड़े स्थान पर सब्जियों की अंतरवर्तीय खेती करके अतिरिक्त आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि लाभार्थियों का चयन करके सरकार आर्थिक सहायता भी दे रही है, जिसके लिए पात्रता भी निर्धारित की है. 


नियमों के मुताबिक, कम जमीन वाले छोटे-सीमांत किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं. 

लाभार्थी किसान को कम से कम 25 पौधे खरीदकर अपनी जमीन पर लगाने होंगे.

यहां करें आवेदन

बिहार सरकार की 'पेड़ लगाओ-पैसा कमाओ' नाम से मशहूर कृषि-वानिकी अन्य प्रजाति योजना का लाभ forestonline.bihar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं.


बिहार सरकार ने इस योजना से जुड़ने के लिए हेल्पलाइन नंबर-0612-2226911 और 9473045992 भी जारी किया है. यहां कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं.

बता दें कि इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन प्राप्त किये जाते हैं. किसान चाहें तो अपने नजदीकी जिले के वन विभाग के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं.

यहां ऑफलाइन आवेदन के बाद किसान के खेत का निरीक्षण किया जाएगा. 

Post a Comment

Previous Post Next Post
Your Advertisement can come here!